उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाएं चलाती है, जिनमें प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और अन्य उच्च शिक्षा योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बेहद आसान है।
इसके लिए UP Scholarship Online पोर्टल (छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली) को भी विकसित किया गया है, इस लेख में हम उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं।
यूपी स्कॉलरशिप योजना क्या है?
यूपी स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य कक्षा 9 से लेकर स्नातक, डिप्लोमा और अन्य उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना प्री-मैट्रिक (कक्षा 9-10) और पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11-12, स्नातक, डिप्लोमा आदि) के लिए उपलब्ध है। योजना सामान्य, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए लागू है।
OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) क्या है?
शैक्षिक सत्र 2025-26 से, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप पोर्टल पर OTR अनिवार्य है। यह एक बार का पंजीकरण है, जो छात्रों को एक अद्वितीय OTR ID प्रदान करता है। इस ID का उपयोग भविष्य में सभी स्कॉलरशिप आवेदनों के लिए किया जाएगा। OTR का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है।
OTR रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: scholarship.up.gov.in पर जाएं।
- OTR पंजीकरण विकल्प चुनें: होमपेज पर "OTR Registration" लिंक पर क्लिक करें।

- विवरण भरें:
- वर्ग / जाति / समूह
- आधार नंबर
- नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल
- पता और अन्य व्यक्तिगत जानकारी

- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
- सफल पंजीकरण के बाद, आपको OTR ID मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखें।
आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन दो तरीकों से होता है, जो निम्नलिखित है:
- Fresh Candidate
- Renewal Candidate
Fresh Candidate
वह अभ्यर्थी जो की पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहा है, वह Fresh Candidate वाले विकल्प का चयन करेगा, इसके लिए आवेदन करने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं –
- सबसे पहले आप यूपी स्कॉलरशिप की आधिकारिक वेबसाइट यानि की https://scholarship.up.gov.in/ पर विजिट करें।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको सबसे उपर मेन्यू बार में "STUDENT" वाले अनुभगा पर क्लिक करना होगा।

- इसके बाद आपके सामने एक मिनी लिस्ट खुलेगी, उसमें आप "New Registration" पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, उसमें आपको जिस भी कक्षा के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप "Prematric (Fresh)" पर क्लिक करके Fresh Candidate ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं ।

- अब फॉर्म भरें:
- व्यक्तिगत विवरण (नाम, पता, श्रेणी)
- शैक्षिक विवरण (कक्षा, संस्थान, पाठ्यक्रम)
- बैंक विवरण (आधार से लिंक खाता)
- आय और जाति प्रमाण पत्र नंबर
- दस्तावेज अपलोड करें: स्कैन कॉपी (PDF/JPEG, 200 KB से कम)
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक)
- निवास प्रमाण पत्र
- मार्कशीट, प्रवेश पत्र
- बैंक पासबुक
- शुल्क रसीद
- आवेदन जमा करें: फॉर्म जांचें और "Submit" करें।
- प्रिंटआउट: फाइनल प्रिंटआउट डाउनलोड करें और संस्थान में जमा करें।
Renewal Candidate
यदि आप नवीनीकरण यानी Renewal करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं –
- सबसे पहले आप यूपी स्कॉलरशिप की आधिकारिक वेबसाइट यानि की https://scholarship.up.gov.in/ पर विजिट करें।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको सबसे उपर मेन्यू बार में “STUDENT” वाले अनुभाग पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक मिनी लिस्ट खुलेगी, उसमें आप “Renewal Login” पर क्लिक करें।

- इसके बाद आपके सामने निम्नलिखित विकल्प आएँगे:
- Peramatric Student Login
- Intermediate Student Login
- Postmatric Other Than Inter Student Login
- Postmatric Other Student Login
- इसके बाद आपको अपनी जरूरत के हिसाब से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा.
- पिछले वर्ष की OTR ID या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- अब विवरण अपडेट करें:
- नई कक्षा/पाठ्यक्रम विवरण
- नवीनतम मार्कशीट
- अद्यतन आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक)
- शुल्क रसीद
- दस्तावेज अपलोड करें:
- नवीनतम मार्कशीट
- वर्तमान सत्र की शुल्क रसीद
- अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि बदले हों)
- आवेदन जमा करें: फॉर्म की जांच करें और "Submit" करें।
- प्रिंटआउट: हार्ड कॉपी डाउनलोड करें और संस्थान में जमा करें।
उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप 2025-26: पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज
नीचे उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना 2025-26 के लिए पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज टेबल के रूप में दिए गए हैं। यह योजना प्री-मैट्रिक (कक्षा 9-10) और पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11-12, स्नातक, डिप्लोमा आदि) के लिए लागू है।
पात्रता मानदंड
मानदंड | विवरण |
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निवास | उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी। सत्यापन: निवास प्रमाण पत्र/आधार कार्ड। |
शैक्षिक योग्यता | प्री-मैट्रिक: कक्षा 9-10 में अध्ययनरत, मान्यता प्राप्त स्कूल। पोस्ट-मैट्रिक: कक्षा 11-12, स्नातक, डिप्लोमा आदि में अध्ययनरत, पिछले वर्ष उत्तीर्ण (रिन्यूअल के लिए)। |
आय सीमा | सामान्य/OBC: 2 लाख रुपये/वर्ष। SC/ST: 2.5 लाख रुपये/वर्ष। अल्पसंख्यक: 2 लाख रुपये/वर्ष (विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार)। |
श्रेणी | सामान्य, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक। सत्यापन: जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक)। |
संस्थान | उत्तर प्रदेश सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त। |
अन्य | न्यूनतम उपस्थिति और उत्तीर्ण अंक (संस्थान के नियमों के अनुसार)। |
आवश्यक दस्तावेज
दस्तावेज | विवरण |
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आधार कार्ड | छात्र का आधार कार्ड, बैंक खाते से लिंक। |
पासपोर्ट साइज फोटो | नवीनतम रंगीन फोटो (स्कैन, 200 KB से कम, JPEG/PDF)। |
आय प्रमाण पत्र | तहसीलदार/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी, आय सीमा के अनुसार। |
जाति प्रमाण पत्र | SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक के लिए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी। |
निवास प्रमाण पत्र | उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास सिद्ध करने के लिए। |
शैक्षिक प्रमाण पत्र | पिछली कक्षा की मार्कशीट, प्रवेश पत्र (स्कैन, 200 KB से कम)। |
बैंक पासबुक | आधार से लिंक खाते की प्रति (IFSC कोड और खाता संख्या सहित)। |
शुल्क रसीद | वर्तमान सत्र की संस्थान की शुल्क रसीद। |
OTR ID | वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) ID, scholarship.up.gov.in से प्राप्त। |
आवेदन पत्र प्रिंटआउट | ऑनलाइन जमा किए गए फॉर्म की हार्ड कॉपी, संस्थान में जमा करने के लिए। |
महत्वपूर्ण निर्देश
- आवेदन प्रक्रिया: scholarship.up.gov.in पर OTR रजिस्ट्रेशन के बाद फ्रेश/रिन्यूअल आवेदन करें।
- दस्तावेज प्रारूप: सभी दस्तावेज स्कैन (PDF/JPEG, 200 KB से कम) अपलोड करें।
- सत्यापन: संस्थान और जिला/विश्वविद्यालय स्तर पर दस्तावेजों की जांच होगी।
- हेल्पलाइन: समस्याओं के लिए संपर्क करें:
- सामाजिक कल्याण (SC/सामान्य): 0522-3538700, टोल-फ्री: 14568
- पिछड़ा वर्ग (OBC): 0522-2288861, टोल-फ्री: 1800-180-5131
- अल्पसंख्यक कल्याण: 0522-2286150, टोल-फ्री: 1800-180-5229
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: 1076